PTI Photo (File )
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    पिंपरी: पर्यावरण (Environment) की रक्षा और संरक्षण के लिए पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए प्लास्टिक मुक्त पीसीएमसी अभियान, रिवर प्लगथॉन अभियान, महानगरपालिका कर्मचारियों को ई-वाहन खरीद के लिए अग्रिम और सब्सिडी देने, शहर में विभिन्न स्थानों पर ई-वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने जैसी विभिन्न पहलों को लागू कर रहा है। अब पर्यावरण हितैषी अंत्येष्टि को प्रोत्साहित करने के लिए शहर के चिंचवड-लिंक रोड, भोसरी और निगडी श्मशान भूमियों में ब्रिकेटस निर्माताओं के लिए जगह उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए निर्माताओं से आवेदन मांगे हैं। 

    पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल (Commissioner and Administrator Rajesh Patil) ने कहा कि अंत्येष्टि के लिए लकड़ी के बजाय ब्रिकेटस का उपयोग वनों की कटाई को रोकने में मदद करेगा और राख की मात्रा को कम करने में भी मदद करेगा। ब्रिकेटस बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए संबंधित संस्थानों को नियम और शर्तें पूरी करनी होगी। 

    जमा करने होंगे एक लाख रुपए

    श्मशान भूमियों में दफनाने के लिए ब्रिकेटस का उपयोग मौजूदा लोहे के सांचे/कंकाल को आवश्यकतानुसार संशोधित करने की जिम्मेदारी संबंधित संगठन की होगी। दाह संस्कार के समय ब्रिकेटस का अलग-अलग अप-टू-डेट रिकॉर्ड रखना, प्रत्येक अंतिम संस्कार का रिकॉर्ड रखना, अंतिम संस्कार के लिए लाश का वजन, ब्रिकेटस का वजन रिकॉर्ड करना, संबंधित संगठन की जिम्मेदारी होगी। इसके इस्तेमाल के लिए लोगों को विज्ञापन के जरिए जागरूक बनाने की जिम्मेदारी भी संबंधित संगठन की होगी। यदि एक ही कार्य के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं और ब्रिकेटस की दर समान होती है तो कार्य अवकाश के आधार पर पात्र संगठन को दिया जाएगा। श्मशान भूमि में ब्रिकेटस बेचने की दी गई अनुमति 1 साल तक रहेगी। पात्र नामित संस्थानों को काम शुरू करने से पहले 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। इसके भण्डारण की व्यवस्था संबंधित संस्था द्वारा अपने खर्चे पर की जाएगी। 

     दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक

    प्रयुक्त ब्रिकेटस की रसीद मृतक के परिजन को स्वीकृत दर के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए संस्था द्वारा तैयार किए गए ब्रिकेटस या ब्रिकेटस आपूर्ति किए गए दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है। संगठन आवश्यक सरकारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा और ब्रिकेटस की बिक्री के अलावा संगठन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।  सशर्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों को 15 दिनों के भीतर पात्रता आवेदन दस्तावेजों के साथ महानगरपालिका के प्रधान स्वास्थ्य कार्यालय में जमा करना होगा।