Workers not coming to work at the original place

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पुणे: निजी अस्पतालों (Private Hospitals) के बारे में शिकायतों (Complain) को दूर करने के लिए पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) द्वारा आखिरकार एक शिकायत निवारण सेल (Grievance Redressal Cell) की स्थापना की गई है। मरीज (Patients) अब टोल फ्री नंबर (Toll Free Number) 18002334151 पर सुबह 10 बजे से शाम 6:15 बजे के बीच अपनी शिकायत दर्ज (Complaint File) करा सकते हैं। 

यह मरीजों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और निजी अस्पतालों को उनकी किसी भी गतिविधि के लिए जवाबदेह ठहराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सेल को स्थापित करने का अभियान पिछले छह माह से चल रहा है। महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक निजी और सरकारी अस्पताल को मरीजों के लिए ‘रोगी अधिकार चार्टर’, ‘टैरिफ शीट’ और ‘शिकायत निवारण कक्ष’ की जानकारी सामने की ओर प्रदर्शित करनी होगी। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या इसे लागू किया जा रहा है, ‘रोगी अधिकार अभियान’ और ‘साथी’ पुणे की ओर से एक अध्ययन किया गया था।

 रोगी कल्याण प्रावधानों पर निजी अस्पतालों द्वारा अमल नहीं 

अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच, पीएमसी के अधिकार क्षेत्र में कुल 40 निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। इसमें एक गंभीर मामला सामने आया कि निजी अस्पतालों से रोगी कल्याण प्रावधानों की जानकारी होने के बावजूद उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। पीएमसी का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ यह सुनिश्चित करेगा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हों और निजी अस्पतालों द्वारा उनका शोषण न हो। यह उम्मीद की जा रही है कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना से मरीजों के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने और त्वरित समाधान प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और कुशल तंत्र होगा।