निवासी सोसायटियों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइन्स

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– सभी सोसाइटियो को करना होगा नियमों का पालन

पुणे. रेंसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सोसायटियों और अपाटमेंट्स में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस ने कुछ उपाय सुझाए हैं. इसके तहत सभी सोसायटियों के लिए कुछ आवश्यक गाइड लाइंस वाली एक नियमावली जारी की गई है. पुलिस ने सोसायटी के नागरिकों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है. 

इनमें प्रवेश द्वार के नियमों का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग, जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री के संदर्भ में और खुद से कैसे ध्यान रखना है? ऐसे 4 बिंदुओं पर आधारित यह गाइड लाइंस हैं. सभी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाली सोसायटियों से इस दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस ने दिए हैं.

क्या है गाइड लाइन्स?

पुणे में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. खासकर रेसीडेंशियल सोसायटियों से संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं. इस पर रोक लगाने के लिए रेसीडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सोसायटियों और अपाटमेंट्स के लिए यह गाइड लाइंस तैयार की गई हैं. इनमें कहा गया है कि सोसायटी परिसर में घूमते वक्त 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखें. भीड़ जमा न करें. विदेश या अन्य राज्यों से आए किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन करना सुनिश्चित कर उस पर अमल करने पर ध्यान दें.

इन नियमों का सख्ती से करें पालन

बाहर काम करने वाला व्यक्ति जब घर आए, तो उसे अपना सामान रखने के लिए कपड़े का एक बैग दें. उसे हाथ, मुंह, चेहरे को साबुन से अच्छी तरह से धोने के लिए कहें. उस व्यक्ति को मास्क पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी बनाए रखने के बार-बार निर्देश दें. खास सावधानी के चक्कर में कोरोना संक्रमित मरीज व परिवार के साथ दुर्व्यवहार न करें. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिज, हार्ट प्रॉब्लम वाले व्यक्ति का विशेष ध्यान रखें. मरीज, रहीवासी, संपर्क में आए व्यक्ति व होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति की काउंसलिंग करें.

स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद ही दें प्रवेश 

जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री, कामगार व करियर के नियम दूध, सब्जियों, पेपर और अन्य जीवनावश्यक वस्तु विक्रेताओं, सफाई कर्मचारियों, घर में काम करने वाली महिलाओं की दरवाजे पर स्क्रीनिंग टेस्ट व सैनिटाइजेशन होने के बाद ही सोसायटी में प्रवेश दें. घर में काम करने वाली महिलाएं, सिक्योरिटी गार्ड, वाहन चालक रेडजोन में नहीं रहते हैं, यह सुनिश्चित करें. मानसून में रिपेयरिंग को छोडकर किसी भी तरह के प्लम्बिंग, विद्युत काम, फर्नीचर या इससे संबंधित काम कुछ समय के लिए टाल दें. नये कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दें.