शास्ति कर की वजह से बकाया रह गया 330 करोड़ का संपत्ति कर

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    पिंपरी: अवैध निर्माण (Illegal Construction) कार्य के लिए संपत्ति कर (Property Tax) का तीन गुना शास्ति कर (Penalty Tax) निर्धारित किए जाने से कर भुगतान को लेकर करदाताओं की उदासीनता कायम रही है। इसके चलते करीबन 330 करोड़ रुपए का मूल संपत्ति कर बकाया रह गया है। राज्य सरकार द्वारा शास्ति कर माफ किए जाने के बाद पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) ने सॉफ्टवेयर (Software) में बदलाव लाकर शास्ति कर छोड़ केवल मूल संपत्ति कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसका लाभ उठाने की अपील पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका कर संग्रहण विभाग के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख ने की है।

    महानगरपालिका के कर संग्रह विभाग के माध्यम से शहर में भवनों और जमीनों पर संपत्ति कर लगाया जाता है।  वर्तमान में 5 लाख 69 हजार 645 संपत्तियां पंजीकृत हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 2 लाख 78 हजार 315 संपत्ति मालिकों से 415.06 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूल किया गया है।

    कम हुई संपत्ति कर वसूली

     पिछले साल आज की तारीख में 440 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। इस साल 30 करोड़ कम की वसूली हुई है। बिना शास्ति यानी जुर्माना कर के मूल कर न मिलने से संपत्ति कर वसूली कम हो गई है। अवैध निर्माण के कारण 723 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें मूल संपत्ति कर 330 करोड़ और जुर्माना राशि में 328 करोड़ रुपए शामिल है। 

    दिनों में 200 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद 

    सहायक आयुक्त देशमुख ने कहा कि कर संग्रह विभाग ने 950 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और अगले 25 दिनों में 200 करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर कर संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। वसूली के लिए बकाया राशि के होम विजिट किए जा रहे हैं। बड़े बकाया बकाएदारों को पूर्व फौजदारी नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। 

    अब तक 6 संपत्तियों को जब्त किया गया 

    अब तक 18,541 बकायों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नोटिस की अवधि में बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। अब तक 6 संपत्तियों को जब्त किया गया है। देशमुख ने कहा कि चेक बाउंस होने वाले 124 संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।