PMPML Bus Stop
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    पुणे: यात्रियों (Passengers) के ट्रांजिट अनुभव को बढ़ाने के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (PMPML) जल्द ही अपने बस शेल्टरों (Bus Shelters) को सार्वजनिक उपयोगिता इकाइयों में बदल देगा। जिसके बाद यहां से यात्री पत्रिकाएं (Magazines), दूध उत्पाद (Milk Products), दवाइयां (Medicines) तो खरीद ही पाएंगे साथ ही बैंकिंग लेन-देन भी कर सकेंगे। 

    स्मार्ट बस शेल्टर (Smart Bus Shelter) स्थापित करने की पहल का उद्देश्य पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में सभी बस स्टॉप (Bus Stop) को बदलना है, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करके यात्रियों की संख्या बढ़ाई जा सके।

    1,500 स्थानों पर एसबीएस

    प्रतीक्षा हर ट्रांजिट ट्रिप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएमपीएमएल के एक अधिकारी ने बताया कि अच्छी तरह से डिजाइन किया गया बस स्टॉप ट्रांजिट अनुभव को बढ़ाता है, अनुमानित प्रतीक्षा समय को कम करता है और सवारियों की संख्या वृद्धि में योगदान कर सकता है। इसलिए पीएमपीएल ने 1,500 स्थानों पर एसबीएस की योजना बनाई है।  बस स्टॉप पर्यावरण के अनुकूल होगा।

    सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की होगी सुविधा

    यह परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत शुरू की जाएगी। प्रत्येक एसबीएस में नियमित सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति के अलावा कम से कम छह घंटे के बैटरी बैकअप, सौर रूफटॉप होंगे। सभी एसबीएस मानकीकृत डिजाइन पर आधारित होंगे। इसमें वही सौर पैनल स्थापित किये जायेंगे जो न्यूनतम एक किलोवाट और अधिकतम 5 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकें। सभी बस स्टॉप सीसीटीवी निगरानी में होंगे और विज्ञापनों के लिए एलईडी स्क्रीन, एलईडी लाइटिंग, जलापूर्ति कनेक्शन, कूड़ेदान और यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) होंगे।

    विशेष सीसीटीवी स्थापित किए जाएंगे

    एसबीएस में सीसीटीवी कैमरे होंगे जो बिहेवियर एनालिसिस, एक्सेप्शन डिटेक्शन और फेस डिटेक्शन करने में सक्षम होंगे। कैमरों में कम से कम 30 दिनों के फुटेज के भंडारण के लिए एक भंडारण इकाई होगी। विश्लेषण और भंडारण के लिए पीएमपीएमएल, पीएमसी या पुणे पुलिस के मौजूदा या प्रस्तावित नए नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जायेगा। कैमरे वायरलेस नेटवर्क पर लाइव डेटा को केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में भेजने में सक्षम होंगे ताकि इसका उपयोग आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के लिए किया जा सके।

    पीएमपीएल वसूलेगा उचित किराया

    पेसेंजर्स फैसिलिटेशन सेंटर ऑटोमेटेड टेलर मशीनों के विकास और स्ट्रीट वेंडरों के पुनर्वास के लिए छोटे कियोस्क या दुकानों तक सीमित होगा। पीएमपीएमएल इनसे उचित किराया वसूल करेगा। इसमें टिकट वेंडिंग इकाइयां, पत्रिका स्टैंड, डेयरी की दुकानें, एटीएम, दवा की दुकानें, भोजनालयों की इकाइयां (टेक अवे) और अन्य संबद्ध यात्री सेवाएं शामिल होने की भी संभावना है।

    एलईडी पर विज्ञापन के लिए सख्त दिशा-निर्देश

    बस शेल्टरों में एलईडी स्क्रीन पर विज्ञापन देने वाली एजेंसी शराब और तंबाकू उत्पादों से संबंधित कोई जानकारी या ग्राफिक या अन्य सामान नहीं दर्शाएगी। साथ ही विज्ञापनों में लोगों, उत्पादों या किसी भी वस्तु का आपत्तिजनक और अभद्र चित्रण नहीं होगा। अश्लील तस्वीरें दिखाने वाले अश्लील विज्ञापन या सरकार द्वारा प्रतिबंधित पेय पदार्थों के विज्ञापन नहीं होने चाहिए। प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जाएगी।