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    पुणे:  पुणे रेल मंडल पर फेस मास्क (Without Masks) नहीं पहनने पर नवंबर महीने में 75 रेल यात्रियों (Rail Passengers) को जुर्माना (Fine) वसूला गया है। इन लोगों से जुर्माने के रूप में 16 हजार 900 रुपए  जुर्माना राशि वसूल की गई है। इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के आठ महीने की अवधि में बिना मास्क वाले 2627 यात्रियों से जुर्माने के रूप में 6 लाख  29 हजार रुपए की राशि वसूल की गई हैI मास्क नहीं पहनने वाले ऐसे लोगों से जुर्माना वसूलने पर रसीद (Receipt) के साथ मास्क (Masks) भी दिए जा रहे हैं। 

    रेलवे की इस पहल से यात्रियों में जागरूकता आएगी और वे महामारी की गंभीरता को भी समझेंगे। कोरोना महामारी के चलते वर्तमान स्थिति से निपटने के उपायों के तहत पुणे रेल मंडल की ओर से यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे स्टेशन परिसर में और रेल यात्रा के दौरान फेस मास्क अवश्य पहने।

    कोविड नियमों का पालन करने की अपील

    स्टेशन और ट्रेनों में इधर-उधर नहीं थूके और गंदगी नहीं करें। साफ सफाई रखने में रेल प्रशासन को सहयोग करें। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सभी रेल गाड़ियों, उपनगरीय ट्रेनों सहित रेलवे परिसर में कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें।