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पुणे: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शहर के पुणे सहकारी बैंक (Pune Sahakari Bank Limited) और डिफेंस एकाउंट्स सहकारी बैंक (Defence Accounts Co-Operative Bank) पर 6 महीनों के लिए आर्थिक पाबंदियां लगा दी हैं। इसके अनुसार, दोनों बैंकों को नए लोन देने, निवेश करने, नए डिपॉजिट लेने, प्रॉपर्टी की बिक्री या हस्तांतरण (Sell and Transfer Assets) करने जैसे कई व्यवहारों पर रोक लगाई गई है। पुणे सहकारी बैंक के खाताधारक-जमाकर्ताओं को अधिक से अधिक 10  हजार रुपए और डिफेंस एकाउंट्स सहकारी बैंक के खाताधारक-जमाकर्ता 30 हजार रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं। 

आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दलाल ने शुक्रवार (10 मार्च) को इसकी जानकारी दी है। इन दोनों बैंक पर आर्थिक पाबंदी अगले 6 महीनों तक लागू रहेगी। इन बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने तक सभी पाबंदियों सहित बैंकिंग व्यवहार किया जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार इस निर्णय में बदलाव किया जा सकता है।

पांच लाख तक की जमा राशि को बीमा सुरक्षा

सुधारित जमा बीमा संरक्षण कानून के अनुसार पुणे सहकारी बैंक और डिफेंस एकाउंट्स बैंक इन दोनों बैंकों में पांच लाख तक की जमा राशि पर संरक्षण है। डिपॉजिट बीमा महामंडल के प्रावधानों के अनुसार पांच लाख रुपए तक की जमा पर रकम मिलेगी। इस बारे में बैंक से संपर्क करने की अपील आरबीआई ने की है। आरबीआई ने पुणे सहकारी बैंक और डिफेंस एकाउंट्स बैंक पर आर्थिक पाबंदियां लगाई है, लेकिन दोनों बैंकों का लाइसेंस रद्द नहीं किया है, यह बात आरबीआई ने स्पष्ट की हैं।