टैक्स ना भरनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करें

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  • ‘आपले पुणे’ संस्था की मनपा कमिश्नर से मांग

पुणे. 2 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 50 लाख रुपये तक की  बकाया राशि वाले संपत्ति धारकों के लिए अभय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक प्रस्ताव को हाल ही में स्थायी समिति में सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई. लेकिन ‘आपले पुणे’ संस्था ने सवाल किया है कि टैक्स ना भरनेवाले लोगों को क्यों राहत दी जा रही है. ईमानदार कर दाताओं को राहत मिलनी चाहिए ऐसी मांग ‘आपले पुणे’ द्वारा मनपा कमिश्नर से की गई है.

सहूलियत देने की जा रही थी मांग

टैक्स पर 3 गुना जुर्माना और जुर्माना से टैक्स बकाया में भारी वृद्धि हुई है. पिछले साल की बारिश की पृष्ठभूमि और इस साल कोरोना के प्रकोप के कारण हुई आर्थिक तंगी के चकते बकाया राशि वसूलने के लिए बकाया राशि पर लगाए गए 2 प्रतिशत जुर्माने पर 80 प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए. इसके लिए स्थायी समिति सदस्यों ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक टैक्स ‘अभय योजना’ लागू करने का प्रस्ताव दिया था. इसे मंजूरी दी है. साथ ही सभी पार्टी सदस्यों ने 30 सितंबर, 2020 तक आयकर के बकाया के लिए सामान्य कर में 15 प्रतिशत छूट देने का उप-सुझाव दिया. इस उप-सुझाव के साथ मूल प्रस्ताव को एक मत से अनुमोदित किया गया था, लेकिन अब इसे विरोध किया जा रहा है.

ईमानदार करदाताओं को दे राहत

‘आपले पुणे’ संस्था के उज्वल केसकर और सुहास कुलकर्णी ने सवाल किया है कि टैक्स ना भरनेवाले लोगों को क्यों राहत दी जा रही है. ईमानदार कर दाताओं को राहत मिलनी चाहिए ऐसी मांग आपले पुणे द्वारा मनपा आयुक्त से की गई है. केसकर ने कहा कि  नियमों के अनुसार उनके घर के सामने डीजे रखो, मनपा का नाम उनकी संपत्ति पर रखो, उनका नाम समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर प्रकाशित करो. लेकिन ईमानदार करदाताओं को राहत दी जानी चाहिए. किसी भी हाल में मनपा की वित्तीय स्थिति को बिगड़ने न दें. केसकर ने चेतावनी दी है कि टैक्स भुगतान न करनेवालों  के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा हमें  लोकायुक्त और उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी.