pimpri voter list

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    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव ( Pimpri-Chinchwad Municipal Election) के लिए वार्डवार (Ward Wise) मतदाता सूची (Voter List) जारी करने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। वार्डवार मसौदा मतदाता सूची 17 जून तक प्रकाशित की जाएगी। इस पर 17 से 25 जून तक आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) की सचिव किरण कुरुंदकर ने महानगरपालिका कमिश्नर को सात जुलाई को अंतिम वार्डवार मतदाता सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

    5 जनवरी 2022 से 31 मई 2022 तक, विधानसभा मतदाता सूची में शामिल, बहिष्कृत या सही किए गए मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करनी होगी। ओबीसी आरक्षण के कारण राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कम बारिश वाले इलाकों में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसी को देखते हुए इस समय प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है। वार्ड गठन, आरक्षण छोड़कर पूरा हुआ। अब आयोग ने मतदाता सूची के कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया तेज हो गई है।

    सूची को वार्डों के अनुसार बांटने का निर्देश 

    चुनाव आयोग के आदेशानुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के चुनाव विभाग को विधान सभा की मतदाता सूचियों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से महाऑनलाइन के माध्यम से वितरित करना होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि विधानसभा मतदाता सूची में महानगरपालिका के संबंधित वार्डों की सीमाओं में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या और आम चुनाव के लिए तैयार की गई वार्डवार मॉडल मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बराबर हो। मतदाता सूची में दोहरे नामों को हटा दिया जाना चाहिए। आयोग नए नामों को शामिल करने, नामों के छूटने, नामों में सुधार और पते के सुधार आदि के संबंध में कार्रवाई नहीं करता है। इसलिए आयोग ने महाऑनलाइन द्वारा तैयार किए गए एजेंडे की मदद से मतदाता सूची को वार्डों के अनुसार बांटने का निर्देश दिया है। 

    25 जून तक आपत्ति और सुझाव कर सकते हैं दाखिल

    आदेश में कहा गया है कि 17 जून तक वार्डवार मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करे। मतदाता सूची पर आपत्ति एवं सुझाव दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जून से 25 जून है। अंतिम वार्डवार मतदाता सूची 7 जुलाई को प्रकाशित की जानी है। उसके बाद आयोग ने सूची को महानगरपालिका कार्यालय, वेबसाइट पर, वार्ड समिति कार्यालय में प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए हैं।