नई दिल्ली/मुंबई. महाराष्ट्र से मिली बड़ी खबर के अनुसार, अब बॉम्बे HC (Bombay High Court) ने सांगली की अदालत (Sangli Court) के एक आदेश को बीते गुरूवार को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इस आदेश के तहत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 2008 में आयोजित विरोध प्रदर्शन के मामले में आरोप-मुक्त किये जाने संबंधी पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) की अर्जी निरस्त कर दी गई थी।
लेकिन बीते बुधवार को न्यायमूर्ति अमित बोरकर की अदालत ने दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित इस्लामपुर की सत्र अदालत को यह साफ़ निर्देश दिया कि, वह ठाकरे की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर फिर नए सिरे से सुनवाई करे।
कब हुए थे राज ठाकरे गिरफ्तार
जानकारी हो कि, महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनकी पार्टी द्वारा शुरू विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में राज ठाकरे को बीते 21 अक्टूबर 2008 को रत्नागिरि में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। दरअसल तब अन्य पार्टियों द्वारा यह दावा किया था कि, राज ठाकरे उत्तर भारतीय ‘भूमि पुत्रों’ को राज्य में रोजगार से वंचित कर रहे हैं।
वहीं ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई, जलगांव, औरंगाबाद और राज्य के विभिन्न हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। साथ ही तब इन सभी मामलों में 54 वर्षीय ठाकरे और उनके समर्थकों के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई थीं।
राज ठाकरे ने साल 2013 में वहां की मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप मुक्त करने की अर्जी दायर की थी जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने तुरंत ही खारिज कर दिया और आरोप तय करने के लिए राज ठाकरे को एक नया समन जारी किया था। इसके बाद मनसे और ठाकरे ने सत्र न्यायालय का रुख किया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने पर उन्होंने फिर HC का रुख किया था। जिसमे अब नए सिरे सुनवाई होगी।