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    मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) को धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। कंबोज को मुंबई की सत्र न्यायलय (Sessions court ) ने गिरफ्तारी से पहले अंतरिम बेल दे दी है। अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक कथित मामले में भाजपा नेता मोहित काम्बोज को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। लेकिन न्यायालय ने कंबोज को शहर न छोड़ने और जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया है।

    विदित है मुंबई पुलिस ने मोहित कंबोज और एक कंपनी 2 व्यक्ति के खिलाफ एक बैंक के कुछ अधिकारियों की शिकायत पर धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। एमआरए मार्ग पुलिस ने कंबोज और कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मंगलवार को ही प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके बाद गिरफ्तारी की आशंका से कंबोज ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जहां अदालत ने उन्हें इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत (ABA) प्रदान की है। 

    इसके पहले  कहा कि। कंबोज ने ट्वीट करके आरोप लगाया था,कि शहर पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने उनके खिलाफ फर्जी प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा था, कि  यह सोचना गलत है कि बहुत पहले निपट चुके एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करके उन्हें डराया जा सकता है। उन्होंने कहा था, कि वह तथ्यों के साथ अदालत में जाएंगे। झूठे एफआईआर(FIR) दर्ज कर उनकी आवाज दबाई नही  जा सकती है।