Navneet Rana
नवनीत राणा (फाइल फोटो)

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    मुंबई: अमरावती (Amravati) की सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नवनीत राणा को बॉम्बे सेशंस कोर्ट द्वारा राहत नहीं मिली। वशिवड़ी कोर्ट ने जाति सत्यापन प्रमाण पत्र मामले में पुलिस को जमानती वारंट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस बीच, अगली सुनवाई 27 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

    एक विशेष अदालत ने बुधवार को नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पिता को फर्जी जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के आरोप से बरी करने की याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत द्वारा मांग खारिज किए जाने के बाद राणा और उनके पिता ने इसके खिलाफ विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया। राणा और उसके पिता के खिलाफ मुलुंड के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारागैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इस वारंट  को स्थगित करने के लिए राणा और उसके पिता ने विशेष अदालत में मांग की थी। लेकिन, अब वह मांग विशेष अदालत ने ख़ारिज कर दी है। 

    विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने कहा कि, राणा (Navneet Rana) और उनके पिता ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाए थे, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं। इस वजह से उनकी मांग को ख़ारिज किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि गवाहों के बयानों के साथ दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया कि राणा और उसके पिता ने अपराध किया था।

    राणा (Navneet Rana) जिस सीट से चुनाव जीती थी, वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। लेकिन राणा ने दावा किया था कि वह अनुसूचित जाति की हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि, स्कूल छोड़ने के झूठे सबूत के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मुलुंड पुलिस स्टेशन में राणा और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।