नई दिल्ली/मुंबई. कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर ‘मोदी उपमान’ संबंधी उनकी टिप्पणी को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान करने के आरोप पर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार (Sahard Pawar) ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ थी और यह एक “निंदनीय” कदम था.
जानकारी दें कि, सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल की वायनाड संसदीय सीट से सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।
दरअसल सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। बरहाल, अदालत ने राहुल को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक भी लगा दी थी, ताकि वह फैसले को चुनौती दे सकें।
वहीं केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में गांधी पर ओबीसी का अपमान करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, इस प्रकार के बेतुके आरोप लगाकर वे कांग्रेस की बुद्धिमत्ता का ‘अपमान’ कर रहे हैं।