
मुंबई. मराठा समुदाय (Maratha Community) को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra Cabinet) ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर तबका (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में शिक्षा और नौकरी में आरक्षण (Reservation) देने का बुधवार को फैसला किया। किसी अन्य सामाजिक आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है।
गौरतलब है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी, 2021 को होनी है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण और मरम्मत की परियोजना को भी मंजूरी दी। राज्य का लोक निर्माण विभाग इस परियोजना को लागू करेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण की घोषणा की थी।
कैबिनेट ने तीन जनवरी को समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर तीन जनवरी को ‘महिला शिक्षा दिवस’ मनाने का फैसला किया है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बंद रही शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस माफ की है।