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    ठाणे : ठाणे विशेष पोक्सो न्यायालय (Thane Special POCSO Court) के न्यायाधीश केडी शिरभाते (Judge KD Shirbhate) ने शुक्रवार को 61 वर्षीय व्यक्ति (61 Years Man) को 10 वर्षीय नाबालिग (10 Years Minor) के साथ दुष्कर्म (Rape) किये जाने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई। यह घटना वर्ष 2018 में नवी मुंबई (Navi Mumbai) के नेरुल पुलिस स्टेशन (Nerul Police Station) की सीमा में हुई थी। आरोपी 61 वर्षीय पुणे के राजगुरुनगर का रहने वाला है। साथ ही बिजली मिस्त्री का काम करने वाला आरोपी फिलहाल नवी मुंबई के नेरुल गांव में रह रहा है। नाबालिग लड़की अपने मौसी के यहाँ के पढ़ाई करने आई थी। इस बीच, उसके मौसा ने ही 2018 में पीड़ित लड़की का यौन शोषण किया। उसे इस मामले में भादवी अधिनियम की धारा 354 और 373 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 8 के तहत गिरफ्तार किया गया था। 

    अभियोग के बाद, मामले को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश केडी शिरभाते की अदालत में ले जाया गया। न्यायाधीश शिरभाते ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। वकील संजय मोरे ने इस मामले में लोक अभियोजक के रूप में काम किया। जबकि मामले की जांच तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक प्रियंका गोरे ने की थी।