भिवंडी: नारपोली पुलिस स्टेशन (Narpoli Police Station) अंतर्गत पूर्णा गांव गोदाम स्थित ओरिएंट और अपोलो कंपनी (Orient and Apollo Company) में कार्यरत 9 संचालकों पर 9 करोड़ 61 लाख 26 हजार 549 रुपए के गबन का मामला प्रकाश में है। पुलिस (Police) ने न्यायालय के आदेशानुसार दोनों कंपनी के 9 संचालकों पर भादंवि की धारा 405,406,409,417,418,420,464,467,468,471,120 बी के तहत मामला दर्ज (Case Registered) कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घनसोली, नवी मुंबई निवासी विशाल टेकचंद्र नेब (47) ने प्रथम वर्ग न्यायालय भिवंडी कोर्ट में शिकायत दर्ज कर मांग की गई कि मई 2017 से जून 2017 और जुलाई 2017 के कालावधि में अपोलो फ्रीज प्रा. लिमिटेड कंपनी के भिवंडी तालुका पूर्णागांव स्थित अरिहंत कंपलेक्स,गोदाम के बिल्डिंग नंबर 54, गाला नंबर 1,4,5,10,11 से ओरिएंट जनरल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई कंपनी के 2 डायरेक्टर अलोक साबु, श्रेयेस साबु (निवासी पोदार चेंबर फोर्ट मुंबई) और अपोलो सप्लायर चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 7 डायरेक्टर राजा कनवार, समरनाथ झा, अंजू मान, अशिष जोसोरिया, अशु मदान,अनय शुक्ला और नीरज बजाज ने शिकायतकर्ता विशाल टेकचंद्र नेब को कंपनी का वितरक और अभिकर्ता नियुक्ति किया था।
पुलिस कर रही मामले की जांच
शिकायत के अनुसार, डायरेक्टरों ने मिलकर कंपनी के नाम की बोगस रसीद, मुहर लगाकर चालान भेज दिया और वितरित किये गये 62 हजार 577 पंखों की रकम 9 करोड़ 61 लाख 26 हजार 549 रुपये कंपनी में भेजने के बाद भी डायरेक्टरों ने कंपनी के खाते में जमा नहीं किया और कंपनी और शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। मामले की तहकीकात सहायक पुलिस निरीक्षक एल. बी. चव्हाण कर रहे हैं।