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फ़ाइल फोटो

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    ठाणे (महाराष्ट्र): ठाणे की एक अदालत ने बुधवार को जिले के भिवंडी के 33 वर्षीय एक व्यक्ति को सात साल की एक लड़की के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। विशेष पोक्सो न्यायाधीश के डी शिरबाटे ने भरतकुमार धनीराम कोरी को यौन अपराध से बालकों का संरक्षण कानून एवं भादंसं के तहत दोषी ठहराया एवं उस पर 10000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।  

    अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 25 गवाहों से जिरह की। विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) संजय मोरे ने अदालत को बताया कि कोरी ने 21 दिसंबर, 2019 की रात को करीवाली गांव के सुभाष नगर इलाके में लड़की को उसके घर के समीप से अगवा किया एवं किसी सुनसान जगह पर ले गया। मोरे के अनुसार, कोरी ने बलात्कार करने के बाद लड़की के सिर को पत्थर मार मार कर कुचल दिया और भाग गया।  

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की के पिता भिवंडी में एक ढाबा चलाते हैं। कोरी को भादंसं की धाराओं 364 (हत्या करने के लिए अगवा करना), 376 (बलात्कार के लिए सजा) , 302 (हत्या के लिए सजा) तथा यौन अपराध से बालकों का संरक्षण कानून के तहत दोषी ठहराया गया। इस मामले को ‘दुर्लभ से दुलर्भतम’ करार देते हुए न्यायाधीश ने कोरी को अपहरण, बलात्कार एवं हत्या के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया। (एजेंसी)