Eid-e-Milad Guidelines

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    ठाणे : ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी) त्यौहार को लेकर ठाणे जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate) सुदाम परदेशी (Sudam Pardeshi) ने जिला प्रशासन (District Administration) की तरफ से एक गाइडलाइन (Guideline) जारी किया है। जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। 

    कोरोना से उत्पन्न संक्रमण स्थिति को देखते हुए ईद-ए-मिलाद (मिलादुन्नबी) जुलूस को सरल तरीके से मनाने के संदर्भ में हाल में ही राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि  कोरोना महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर भीड़-भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए ईद-ए-मिलाद घर में ही मनाएं। हालांकि, जुलूस निकालने के लिए पूर्व पुलिस अनुमति की आवश्यकता होती है। जुलूस के दौरान मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी कोरोना प्रतिबंधों का पालन किया जाए।

    कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन करने का निर्देश 

    साथ ही जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से जुलूस के दौरान ध्वनि संचरण की व्यवस्था कर ध्वनि प्रदूषण निवारण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि जुलूस के स्वागत के लिए पंडाल बनाना हो तो संबंधित महानगरपालिका, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उसके बाद ही अनुमति दी जाए। साथ ही यदि संभव हो तो सरकार के नियमों का पालन करते हुए प्रवचन कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जाए और केबल टीवी आदि के माध्यम से लाइव प्रसारण की व्यवस्था करें। इसके लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। वहां सिर्फ 5 व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। साथ ही यहां सीलबंद पानी की बोतलें बांटने की बात कही गई है। साफ-सफाई बनाए रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन किये जाने का निर्देश दिया गया है। 

    कंटेनमेंट जोन पर लागू रहेगा प्रतिबंध 

    जिला प्रशासन ने कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, विचार विचार जैसी गतिविधियों को लागू किया जाए। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। इन निर्देशों के अलावा, जहाँ पर कंटेनमेंट जोन है वहां पर प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेगा और संबंधित नगर पालिकाओं, पुलिस और स्थानीय प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों को कड़ा करने का अधिकार होगा।