Financial burden will be put on builders doing illegal construction: Commissioner Dr. Vijay Suryavanshi

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    कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan Dombivli Municipal Corporation) क्षेत्र में अवैध (Illegal) निर्माण (Construction) करने वाले बिल्डरों (Builders) पर अब आर्थिक (Financial) बोझ भी डाला जाएगा और उनसे पैसा वसूला जाएगा। ऐसा निर्णय महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. विजय सूर्यवंशी ने लिया है। उन्होंने बताया की यदि निजी भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कराया जाता हैं, तो 7/12 की लागत भी वसूल की जाएगी।  

    कल्याण डोंबिवली नगर निगम मुख्यालय में स्थित स्थायी समिति सभागृह में गुरुवार को आयोजित मीटिंग में पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल, अन्य पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के अधीक्षण अभियंता दीपक पाटिल और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अन्य अधिकारी, नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, नगर निगम के सभी संभागीय उपायुक्त, महानगरपालिका सचिव संजय जाधव सभी कार्यकारी अभियंता और सभी प्रभाग समितियों के सहायक आयुक्तों की मौजूदगी में हुई बैठक को संबोधित करते हुए महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. विजय सुर्यवंशी ने दी और कहा कि महानगरपालिका ने अवैध निर्माणों को गिराने की कार्ययोजना तैयार की है।

    कार्रवाई करने का निर्देश दिया है

    इसी प्रकार नए अनाधिकृत निर्माण, विशेषकर आरक्षित प्लाट और डी.पी. के अंतर्गत  सड़क पर  बने अनाधिकृत निर्माणों को शीघ्र गिराने के स्पष्ट निर्देश सभी प्रभागों के सहायक आयुक्तों को दिया हैं। अनाधिकृत निर्माण का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल नियुक्त किया जाएगा और अनाधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए आयुक्त को अतिरिक्त जनशक्ति प्रदान की जाएगी। आयुक्त ने मीटिंग में मौजूद पुलिस उपायुक्त सचिन गुंजाल को अनाधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों  के खिलाफ महानगरपालिका द्वारा पूर्व में दर्ज कराए गए एमआरटीपी  के तहत मामलों पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

    विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाए

    उन्होंने सभी वार्डों के सहायक आयुक्तों को पुलिस विभाग की मदद से अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करने के भी निर्देश दिए है। बैठक में मौजूद महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता दीपक पाटिल को निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में अनधिकृत निर्माणों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाए।