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    ठाणे : पत्नी (Wife) द्वारा तलाक (Divorce) देने से मना करने पर उसकी गला घोंटकर हत्या (Murder) करने वाले आरोपी राकेश रमेश नौकुडकर (Rakesh Ramesh Naukudkar) को ठाणे जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा ने हाल ही में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। आरोपी एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी का बेटा है और घटना 2016 में नवी मुंबई में हुई थी। 

    आरोपी राकेश की सविता से शादी हुई थी, वे नवी मुंबई में अलग रह रहे थे। एक निजी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत राकेश को उस कंपनी की एक लड़की से प्यार हो गया था। वह प्रेमिका से शादी करने के लिए बार-बार पत्नी सविता पर तलाक देने का दबाव बनाता था। लेकिन, वह इससे इंकार कर रही थी। इससे गुस्से आकर उसने अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी को मारने की साजिश रची और 8 से 10 फरवरी 2016 के बीच उसका गला दबा कर हत्या कर दिया। उसने अपनी पत्नी के लापता होने का झूठा नाटक किया। आखिरकार, 10 फरवरी को एनआरआई कॉम्प्लेक्स की सड़क पर उसका शव मिलने के बाद, नवी मुंबई की मरीन पुलिस ने जांच की और से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। 

    आरोपी राकेश नौकुडकर को कोर्ट ने सजा सुनाई

    मामले की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस के जज डॉ. रचना तेहरा के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने लोक अभियोजक रेखा हिवराले द्वारा पेश सबूतों और गवाहों की गवाही को स्वीकार करते हुए आरोपी राकेश नौकुडकर को दोषी पाया। अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक हजार रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास और छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। जांच अधिकारी के रूप में सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद शिंदे और कांस्टेबल आर. एस. कोकरे ने काम देखा।