Bhiwandi Municipal Commissioner Sudhakar Deshmukh

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    भिवंडी : प्रदेश चुनाव अधिकारी (State Election Officer) ने 1 नवंबर से 30 नवंबर (November) तक मतदाता सूची (Voter List) को संशोधित करने के लिए एक विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई होगी उनका नाम भी दर्ज किया जायेगा। ऐसे नए मतदाताओं और दूसरे अन्य मतदार संघ में चले जाने पर आवेदन संख्या नंबर 6 का फार्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

     गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महानगरपालिका चुनाव के पूर्व मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और वार्ड से कहीं गए लोगों का नाम कम करने का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर तक शुरू किया गया है। मतदाता सूची से डुप्लीकेट, फर्जी नाम हटाने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं या निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों को निर्धारित प्रपत्र 7 में अपनी आपत्ति दर्ज कराना आवश्यक है। उक्त फॉर्म के आवेदन किए बगैर नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता है। फर्जी नाम को लेकर जिन लोगों को आपत्ति है उन्हें फार्म संख्या 7 के साथ ही नाम, पता, उम्र या किसी अन्य प्रकार के सुधार करने के लिए 8 नंबर का फॉर्म भरने की आवश्यकता है। भिवंडी महानगरपालिका  प्रशासन द्वारा प्रत्येक प्रभाग समितियों के स्तर पर वार्ड अधिकारी की देखरेख में प्रभाग कार्यालय में मतदाता पंजीकरण शुरू किया गया है।

    शहरवासी मतदाता सूची में कराएं नाम शामिल

    महानगरपालिका कमिश्नर सुधाकर देशमुख ने जागरूक शहरवासियों से आह्वान किया है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं है ऐसे सभी मतदाताओं को जरूरी कागज पत्र लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। महानगरपालिका चुनाव पूर्व मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। शहरवासी मतदाता सूची में अपने नाम शामिल कराए जाने के लिए जरूरी कागज पत्र लेकर नजदीकी प्रभाग कार्यालय जाएं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जाना बेहद जरूरी है। आगामी महानगरपालिका सहित अन्य चुनाव को देखते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराना बेहद जरूरी है।