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ठाणे (महाराष्ट्र), ठाणे (Thane) की एक अदालत ने नवी मुंबई के भोजनालय के मालिक को हत्या के प्रयास के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला 2011 का है। भोजनालय के मालिक पर आरोप था कि 16 मार्च 2011 को उसके भोजनालय के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद के चलते उसने एक व्यक्ति पर दरांती से हमला कर दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.एम. गुप्ता ने 18 मार्च को यह आदेश सुनाया, जिसे बृहस्पतिवार को साझा किया गया। न्यायाधीश गुप्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा, क्योंकि केवल घायलों के परिजन को गवाह के रूप में पेश किया गया जबकि घटना एक भीड़ भरे बाजार में हुई थी।