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    ठाणे: महाराष्ट्र की एक अदालत ने साल 2017 के लूट के मामले में 25 वर्षीय युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने यह आदेश 28 फरवरी को पारित किया था, जिसकी प्रति बुधवार को जारी की गई। दोषी आशीष बकेलाल गुप्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मामले में एक अन्य आरोपी अफजाल अहमद शमीम अहमद खान अभी तक फरार है। 

    अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय एम मुंडे ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर 2017 को आशीष और अफजाल ने कैब चालक विजय मिश्रा को उन्हें मनपाड़ा से कसरवादावली छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन चालक ने इनकार कर दिया।  मुंडे के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने चालक को कैब से खींचकर बाहर निकाला और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। 

    उन्होंने बताया कि दोनों ने चालक का फोन छीनने की भी कोशिश की थी। अभियोजक ने अपनी दलील के पक्ष में पांच चश्मदीदों को अदालत में पेश किया। अदातल ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को साबित कर दिया है और अब कोई संदेह बाकी नहीं रहा है। (एजेंसी)