27 एचपी से अधिक भार वाले अपंजीकृत पावरलूम-टेक्सटाइल उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी बंद

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    भिवंडी: बिगत दिनों टेक्सटाइल आयुक्त कार्यालय द्वारा सभी पावरलूम- टेक्सटाइल (Powerloom – Textile) उपभोक्ताओं के लिए नियम (Rule) जारी किए थे कि सब्सिडी टैरिफ (Subsidy Tariff) का लाभ जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.dirtexmah.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application) करना होगा और उनके सर्विस (बिजली कनेक्शन) को टेक्सटाइल समिति द्वारा अनुमोदित करवाना होगा।

    गौरतलब है कि टोरेंट पावर कंपनी (Torrent Power Company) द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को जानकारी दिए जाने के लिए जारी परिपत्र के अनुसार, टेक्सटाइल आयुक्त कार्यालय – नागपुर ने 3 जनवरी को एक पत्र जारी किया है, जिसमें 27 एचपी से अधिक भार वाले ऐसे पावरलूम और टेक्सटाइल ग्राहकों की सब्सिडी बंद करने के लिए कहा गया है, जिनकी सर्विस (बिजली कनेक्शन) टेक्सटाइल कमिशनरेट द्वारा अनुमोदित सूची में मौजूद नहीं है। उक्त पत्र के संदर्भ में, टोरेंट पावर को महावितरण से ऐसी सर्विस (बिजली कनेक्शन) के लिए सब्सिडी बंद करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो कपड़ा आयुक्तालय द्वारा अनुमोदित सूची में नहीं हैं। टेक्सटाइल आयुक्त कार्यालय के निर्देशानुसार जो सर्विस (बिजली कनेक्शन) उक्त सूची में नहीं हैं, उनका  जनवरी-22 का बिल गैर-सब्सिडी दरों से बनाया जाएगा।

    टोरेंट पावर ने भेजी सूचना

    ऐसे सभी बिजली उपभोक्ताओं को टोरेंट पावर द्वारा उनके मासिक बिजली बिल के साथ सूचना पत्र और ई-मेल भेजे गए हैं जिनके ई-मेल टोरेंट पावर के साथ पंजीकृत हैं। टोरेंट पावर महावितरण की फ्रेंचाइजी होने के कारण महावितरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

    बिजली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी

    टोरेंट पावर ने बिजली सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए, उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द वेबसाइट www.dirtexmah.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। टोरेंट पावर जनसंपर्क अधिकारी चेतन बदियानी ने विद्युत उपभोक्ताओं से सब्सिडी संबंधी तमाम जानकारी के लिए निकटतम टोरेंट पावर कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क करने की अपील की है।