Thane Magistrate Court issues show cause notice to Javed Akhtar

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    ठाणे. ठाणे (Thane) की मजिस्ट्रेट कोर्ट (Magistrate Court) ने लेखक-गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तुलना तालिबान से कर उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर नोटिस जारी किया गया है।

    इस महीने की शुरुआत में, मीडिया से बातचीत के दौरान जावेद अख्तर ने कहा था, “तालिबान और हिंदू राष्ट्र चाहने वालों के बीच एक अनोखी समानता है।” उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी, “जैसे तालिबान एक इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, वैसे ही ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। ये लोग एक ही मानसिकता के हैं, चाहे वह मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या हिंदू हो।”

    दोनों की तुलना करना पूरी तरह गलत है

    अख्तर के इस बातचीत के तुरंत बाद शिवसेना ने सामना के जरिए कहा था कि दोनों की तुलना करना पूरी तरह गलत है। जावेद अख्तर के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने मुकदमा दायर किया था। वह आम लोगों की नजर में आरएसएस को बदनाम करने के लिए ₹1 के मुआवजे की मांग करते हैं। साथ ही अख्तर के बयान सुनियोजित थे और आरएसएस को बदनाम करने और आरएसएस में शामिल होने वाले लोगों को हतोत्साहित करने, अपमानित करने और गुमराह करने का काम किया है।

    पत्र देकर कार्रवाई की मांग

    जबकि ठाणे भाजपा बुद्धि बल इकाई के अध्यक्ष परीक्षित धूमे ने भी जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। इससे पहले जावेद अख्तर ने एक समाचार चैनल में “पूरी दुनिया में दक्षिणपंथियों में एक अनोखी समानता” कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। “तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ”पूर्व सांसद ने नागपुर मुख्यालय वाले हिंदुत्व संगठन का नाम लिए बिना कहा था।

    झूठे और निराधार आरोप लगाए

    शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील आदित्य मिश्रा ने अदालत में तर्क दिया और दावा किया कि अख्तर ने मीडिया में आरएसएस के खिलाफ “अपमानजनक” बयान दिया था। उन्होंने कहा, “प्रतिवादी की टिप्पणी बर्बर तालिबान और हिंदू कारणों के लिए काम करने वाले संगठनों के बीच समानता दर्शाती है, जिसका उद्देश्य ऐसे संगठनों को बदनाम करना था।” आदित्य मिश्रा ने यह भी कहा कि प्रतिवादी ने उक्त शो में वादी के संगठन के खिलाफ निराधार, झूठे और निराधार आरोप लगाए। ठाणे के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने  अख्तर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और मामले को 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।