ठाणे में नाइट कर्फ्यू का इन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

  • पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने जारी किया आदेश

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ठाणे. अभी दुनिया कोरोना संक्रमण (Corona infection) से उभर भी नहीं पाई थी कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कोरोना वायरस (Corona virus) का नया रूप सामने आ गया है। इसे देखते हुए ठाणे पुलिस आयुक्तालय (Thane Police Commissionerate) क्षेत्र में आने वाले ठाणे, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर और वागले इस्टेट परिमंडल में 21 दिसंबर से पांच जनवरी तक रात 11 से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू (curfew) लगा दिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इस दौरान अकारण घूमने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर (Police Commissioner Vivek Phansalkar) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर बेवजह घूमने, सैरसपाटे के लिए बाहर निकलने, साइकिल, मोटरसाइकिल और कार से बिना कारण घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 

यह कार्य रहेंगे प्रतिबंध

इमारत और सोसायटियों की छतों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, निजी समारोह, खेल प्रतियोगिता, होटल और रिसॉर्ट आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि में धार्मिक उत्सव अथवा आयोजन के कार्यक्रमों को करने के लिए आयोजकों को संबंधित पुलिस थानों से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। 

जरूरी सुविधाएं रहेंगी शुरू

नाइट कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान, आवश्यक सेवा मुहैया कराने वाले दूध, सब्जी का परिवहन और आपूर्ति करने वाली आवश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी।