Thane Municipal Corporation
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    ठाणे: वर्ष 2022 में होने वाले ठाणे महानगरपालिका के आम चुनाव (Thane Municipal Election) के लिए अंतिम प्रभाग गठन की अधिसूचना (Notification) 13 मई, 2022 को महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। अधिसूचना को ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) की वेबसाइट, महानगरपालिका मुख्यालय के नोटिस बोर्ड (Notice Board) और सभी प्रभाग समिति कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग के निर्देश टीएमसी प्रशासन ने इसकी सूची जाहिर की है। कुल 42 प्रभागों में से कुछ प्रभागों की सीमाओं में थोड़ा बदलाव किया गया है।

    राज्य निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र के आदेश क्रमांक रानिआ/मनपा 2021/प्र।सं।13/के।-5 दिनांक 10 मई 2022 के अनुसार वर्ष में होने वाले आम चुनाव के लिए अंतिम प्रभाग गठन की अधिसूचना ठाणे महानगर पालिका का 2022 प्रकाशित हो चुकी है। अंतिम प्रभाग संरचना, नक्शा (शहर का एकीकृत नक्शा) और सभी परिशिष्ट (1 से 9) की अधिसूचना ठाणे महानगर पालिका के नोटिस बोर्ड (https://thanecity.gov.in) पर नोटिस पर प्रकाशित की गई है। 

    वार्डों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया था

    गौरतलब है कि राज्य सरकार ने ठाणे महानगरपालिका 2022 के चुनाव से पूर्व ठाणे महानगरपालिका वार्डों की संख्या 130 से बढ़ा कर 142 करने का निर्णय लिया था। अब इस अधिसूचना से ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र में प्रभागों की सीमाएं एक फ़रवरी को घोषित की जा चुकी है और इस पर आपत्ति और सुझाव 14 फरवरी तक मंगाया गया था। प्रभागों का सही तरीके से सीमाएं और आरक्षण 2 मार्च के बाद तय होने की संभावना थी। जिसके बाद मौजूदा नगरसेवकों के साथ-साथ इच्छुक उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में काम करना शुरू करने वाले थे। 

    सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

    चुनाव आयोग द्वारा दिए कार्यक्रम को 1 फरवरी से 2 मार्च तक पांच चरणों में पूरा किया जाना था और सुझावों और आपत्तियों को सुनने के बाद 2 मार्च को इस संबंध में विवरण पत्र चुनाव आयोग को के पास जमा किया गया था, लेकिन अंतिम प्रभाग संरचना की घोषणा नहीं हो पाई थी क्योंकि राज्य सरकार ने ओबीसी समुदाय के आरक्षण को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया था। जिसमें जब तक ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में निर्णय नहीं आता तब महानगरपालिका चुनाव नहीं कराने का निर्णय शामिल था, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध जनहित याचिका दायर किया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने के संदर्भ में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

    प्रभागों की कुल संख्या: 42

    • निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या: 142
    • अनुसूचित जाति: 10
    • अनुसूचित जनजाति: 3
    • सामान्य:129
    • महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें: 71
    • अनुसूचित जाति: 5
    • अनुसूचित जनजाति: 2
    • सामान्य: 64