Night Curfew in Maharashtra

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    मुंबई. कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं (gatherings) के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।

    आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। ये आदेश शनिवार की मध्यरात्रि से लागू होंगे। हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है।

    नए आदेश के अनुसार रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होगा।

    वहीं बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    नए आदेश के अनुसार सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रेक्षागृह, ड्रामा थिएटर शनिवार रात से बंद रहेंगे।