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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    वर्धा. हिंगनघाट के व्यवसायी से 44 लाख की ठगी प्रकरण में अकोला निवासी अंकुर अशोक मोहोड को न्यायालयीन कस्टडी सुनाई़ आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने पीसीआर खत्म होने से 17 जनवरी को अंकुर को न्यायालय में पेश किया था़ हिंगनघाट के व्यावसायी उदय मोहता (37) को दवा का सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर 44 लाख का चूना लगाया था.

    आरोपी अंकुर मोहोड के खिलाफ नागपुर, अकोला जिले में भी मामले दर्ज है़ पीसीआर के दौरान आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने अंकुर मोहोड के अकोला स्थित निवासस्थान से 31 लाख रुपयों की दवा तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए है.

    पीसीआर खत्म होने से उसे न्यायालय में पेश किया गया था़ जहां से अंकुर को जेल रवाना कर दिया गया़ प्रकरण में आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक कांचन पांडे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक विवेक लोणकर कर रहे है.