वर्धा. कोरोना प्रतिबंधात्मक पाबंदियों में ढिलाई देते हुए जिलाधिकारी ने नए आदेश जारी किए है़ इस नए नियमों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में आने वाली परेशानियां दूर होने से नागरिकों ने राहत व्यक्त की है़ 1 फरवरी को निर्गमित यह आदेश अगले नए आदेश तक लागू रहेगा.
नए आदेश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान तथा सफारी नियमित समय पर आनलाइन टिकट के साथ शुरू रहेगी़ इस दौरान यहां जाने वाले लोगों का टीकाकरण पूर्ण होना जरूरी है. उक्त जगह पर 100 अथवा 50 प्रश क्षमता को अनुमति दी गई है़ जिले में सभी प्रेक्षणीय स्थल जहां टिकट लगाई जाती है, वह नियमित समय के अनुसार शुरू रहेगी़ इस दौरान अंत्य संस्कार में उपस्थित रहने वालों की संख्या को लेकर निर्बंध हटा दिए गए है.
कालेज को मिली अनुमति
नए आदेशानुसार जिले के कॉलेज, तंत्रनिकेतन महाविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाएं शुरू करने को अनुमति दी गई है़ छात्रों को वैक्सीन के दोनों टीके लेना अनिवार्य है़ 15 फरवरी तक परीक्षाएं आनलाइन लेने की अनुमति दी गई है़ इसके बाद परीक्षाएं आनलाइन लेने को लेकर स्थानीय संस्था निर्णय ले सकती है़ इस दौरान आनलाइन के साथ ही आफलाइन सुविधा बरकरार रहेगी़.