Action: Action on 300 people moving without masks

  • उल्लंघन होने पर कार्रवाई
  • सरकारी व निजी कार्यालयों की भी जांच
  • दुकानदारों पर भी गिरेगी गाज

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वर्धा. कोरोना संक्रमन के चलते प्रशासन ने कडे कदम उठाये थे.किंतु लॉकडाउन 4 में ढिलाई देने के बाद नागरिकों ने प्रशासन के निर्देशों की धज्जीयां उडाना शुरू कर दिया था.जिससे अब प्रशासन एक्शन में आ गया है.बुधवार की रात जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने नया आदेश निकाला है.आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कारवाई के निर्देश दिये है.उल्लेखनिय है की नवभारत ने इस संदर्भ में प्रशासन का ध्यानकर्षण किया था.

लॉकडाउन में रियायत देने के बाद सरकार के निर्देशों को दरकिनार किया जा रहा था. ई-पास लेकर शेकडो नागरिक प्रतिदिन अन्य जिले में जाकर आ रहे थे.लेकीन आने के बाद स्वंय को क्वारंटाईन ना करते हुये घुम रहे है.दुकानों व कार्यालयों में भी सरकार के उपाययोजना की और अनदेखी की जा रही थी.जिससे कोरोना संक्रमन का खतरा वर्धावासियों पर मंडरा रहा था.यह बात नवभारत ने प्रशासन के ध्यान लाने के बाद बुधवार की रात जिलाधिकारी भीमनवार ने नये से आदेश जारी किया है.इस आदेश के अनुसार मास्क न लगाना,दुकानों में शारीरिक अंतर न रखना,सब्जी बाजार में भीड, दुकानदारों व्दारा समय का पालन न करना, होम क्वारंटाईन नियमों का पालन, विना अनुमति यातायात, अनलोंडिंग पाइंट की जांच साथ ही जुर्मानात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिये है.

जिसके अनुसार मास्क न लगाने पर 200 रूपये जुर्माना,दुकानों में भीड होने पर दो दिन के सिल लगाना,पुन: मिलने पर सात दिनों तक सिल, सब्जी दुकान में उल्लंघन होने पर 200 रूपये जुर्माना व दो दिनों तक सिल,समयावधि समाप्त होने के उपरांत दुकान शुरू रखना,पर्याप्त सुविधा मुहयां ना कराने पर दो दिन के लिये सिल, दुसरी बार मिलने पर सात दिनों तक सिल लगाने का प्रावधान किया गया है.होम क्वारंटाईन का उल्लंघन करने पर दस हजार रूपये जुर्माना,अवैध यातायात के लिये 1000 रूपये जुर्माना व वाहन जमा करना, दुसरी बार मिलने पर लायसंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है.यह आदेश बुधवार 17 जुन से अंमल लाया गया है.