वर्धा. पीएम फसल बीमा योजना अंतर्गत पुनर्रचित मौसम पर आधारित फलफसल बीमा योजना जिले के लिए लागू की गई है. जिले के आर्वी, आष्टी, कारंजा, देवली तहसील के किसानों ने फलफसल बीमा योजना का लाभ लेने का आहवान जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगले ने किया है.
यह योजना कर्जदार तथा बिगर कर्जदार किसानों को अनुसुचित क्षेत्र के अधिसुचित फसलों के लिए ऐच्छिक है. साथ ही अधिसुचित क्षेत्र के अधिसुचित फल के लिए खाताधारकों के अतिरिक्त कुल से किराए से खेती करनेवाले किसान भी इस योजना में सहभागी हो सकते है. किसानों ने संरक्षित राशि के 5 फीसदी बीमा किश्त अदा करनी है.
अधिक से अधिक किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए जमीन भुधारना की मर्यादा में एक किसान को अधिसूचित फल फसल के लिए 4 हेक्टेयर क्षेत्र मर्यादा तक बीमा पंजीयन की सहूलियत दी गई है. केवल उत्पादनक्षेत्र फलबागों को ही बीमा सुरक्षा का कवच लागू होकर अधिसुचित फल में से एक फल के लिए एक वर्ष में एक मौसम के लिए बीमा सुरक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे. इस योजना के लिए जिले में एचडीएफसी एग्रो जनरल इंशुरन्स कंपनी का चयन किया गया है.
योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आदा व मौसम की प्रतिकुल परिस्थिति से फल फसलों का नुकसान होने पर किसानों को बीमा सुरक्षा व आर्थिक सहाय्य देना है. जिसके लिए जिले के आष्टी तहसील के आष्टी, साहुर, तलेगांव, अंतोरा, कारंजा तहसील के कारंजा, सारवाडी, कन्नमवारग्राम, ठाणेगांव इन राजस्व मंडल के किसानों को मोसंबी फसल के लिए, आर्वी तहसील के आर्वी, रोहणा, खरांगणा व वाढोणा, आष्टी तहसील के आष्टी, तलेगांव, साहुर व अंतोरा तथा देवली तहसील के देवली व पुलगांव राजस्व मंडल के किसानों को संतरा फसल व आर्वी, आष्टी, कारंजा तहसील के किसानों को नींबू फलफसल बीमा योजना में सहभागी हो सकते है.
मोसंबी व संतरा फसल के लिए बीमा सुरक्षा राशि 80 हजार रुपए होकर बीमा किश्त 4 हजार तथा नींबू फसल के लिए बीमा सुरक्षा राशि 70 हजार रुपए है. बीमा किश्त 3 हजार 500 रुपए है. किसानों को बीमा किश्त राशि बैंक खाते में जमा करनी होगी. मोसंबी फसल के लिए बीमा किश्त भरने 30 जून तथा संतरा व नींबु फल फसल बीमा भरने 14 जून तक किसानों को बीमा किश्त बैंक खाते में जमा करने का आहवान कृषि विभाग ने किया है.