Corona Test

  • प्रत्याशी व प्रतिनिधियों की टेस्ट अनिवार्य

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सेलू. ग्रामपंचाय चुनाव लड़ना है, तो पहले कोरोना की जांच करने के बाद ही चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करने के आदेश सरकार ने जारी किए है. इससे ग्रापं चुनाव के लिए उत्साही प्रत्याशी व प्रतिनिधियों में खलबली मची हुई है. बता दें कि जिले में 50 ग्रामपंचायत के लिए 15 जनवरी को मतदान होने जा रहा है. आठ तहसीलों की 50 ग्रापं में 472 सदस्य मतदाताओं को चुनना है.

इसके लिए चुनाव विभाग ने 214 मतदान केंद्र तैनात किये है. जिले में कुल 1 लाख 18 हजार 633 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे़ 23 दिसंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 30 दिसंबर अंतिम तिथि है.

नामांकन दाखिल करने के लिए तहसील कार्यालय में प्रत्याशी भीड़ कर रहे है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव विभाग ने इच्छुक प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों को कोरोना जांच अनिवार्य कर दी है. जो कोरोना टेस्ट करेगा, वही प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज कर सकता है,यह निर्णय जारी किया है.

जिला प्रशासन हुआ अलर्ट

उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर भयावह होने के संकेत सरकार ने दिए है.  इसके लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता के कदम उठाने शुरू कर दिए है.  ग्रापं चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने के लिए प्रशासन व सरकार तैयार नहीं है.  परिणामवश इन सभी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है. प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है.  चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी घर घर पहुंचेंगे, ताकि भविष्य के संभावित खतरे को टाला जा सके़  परंतु सरकार के निर्णय से प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधियों में खलबली मच गई है.