अवैध गर्भपात प्रकरण: अभ्यास समिती ने लिया जायजा, 3 घंटे तक हुआ अध्ययन

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    वर्धा/आर्वी. गर्भपात प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त स्वास्थ्य संचालक डा़ अर्चना पाटील ने छह सदस्यीय अभ्यास समिती का गठन किया़ उक्त समिती ने मंगलवार, 18 जनवरी की दोपहर 4.30 बजे आर्वी में दस्तक दी़ जहां कदम अस्पताल में पहुंच कर अब तक की जांच व अन्य अहम पहलुओं पर तीन घंटे तक अध्ययन हुआ़ प्रकरण में नए नए रहस्य सामने आने से कदम दम्पति की मुश्किले दिन ब दिन बढते ही जा रही है़ 

     स्वास्थ्य संचालक द्वारा गठीत की गई अभ्यास समिती में नागपुर के प्रादेशिक मनोरुग्णालय के वैद्यकीय अधीक्षक डा़ पुरुषोत्तम मडावी, सहा़ संचालक डा़ दिगंबर कानगुले, राज्य पीसीपीएनडीटी की अशासकीय सदस्य डा़ आशा मिरगे, युएनएफपीए के कार्यक्रम अधिकारी अनुजा गुलाटी, युएनएफपीए के सलाहगार डा़ आसाराम खाडे, सलाहगार एड. वर्षा देशपांडे का समावेश है़ यह समिती मंगलवार को आर्वी के विश्रामभवन में पहुंची़ पश्चात 4.30 बजे कदम अस्पताल में दाखील हुई़ इस दौरान वर्धा के स्वास्थ्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे़ समिती ने प्रत्यक्ष घटनास्थल का निरीक्षण किया़.

    जहां से शिशुओं की 12 खोपडियां व 54 हड्डियां बरामद हुई, वहां का निरीक्षण हुआ़ इसके अलावा जांच अधिकारियों से चर्चा कर उनसे दस्तावेज प्रापत किये गए़ उपरोक्त समिती द्वारा गर्भधारणापूर्व व प्रसूति पूर्व निदान तकनीकि प्रतिबंध कानून 1994 सुधारित 2003 के कानून उल्लंघन हुआ या नहीं इस पर विस्तृत अभ्यास किया जाएंगा़.

    वैद्यकीय गर्भपात कानून 1971 सुधारित 2021 का उल्लंघन हुया या नहीं.अध्ययन के दौरान पायी जानेवाली खामियो के तहत उपाययोजना व उचित सूचना की जाएगी़ घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी, थानेदार भानुदास पिदुरकर, पोस्को सेल प्रमुख ज्योत्ना गिरी, पीएसआई वंदना सोनुले व टीम मौजुद थी़ देर रात्रि उपरोक्त समिती वर्धा के लिए रवाना होने की जानकारी है़ 

    ली जा रही विस्तृत जानकारी

    गर्भपात प्रकरण में विस्तृत जानकारी ली जा रही है़ प्राथमिक तौर पर समिती अध्ययन करेंगी़ इसकी विस्तृत रिपोर्ट वरिष्ठों को भेजी जाएंगी़ 

    -डा़ आशा मिरगे, अभ्यास समिती सदस्य

    दस दिनों में देनी होगी रिपोर्ट

    गर्भपात प्रकरण में आर्वी में पहुंची छह सदस्यीय समिती को विस्तृत अध्ययन के बाद दस दिनों के भितर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है़ इसकी प्रति  राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी तथा अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माताबाल संगोपन व शालेय स्वास्थ्य, पुणे को पेश की जानेवाली है़ इस प्रकरण में स्वास्थ्य प्रशासन की भूमिका संदेह के दायरे में है़ अभ्यास समिती के अध्ययन में क्या सामने आता हैं, इस ओर सभी की नजरें टीकी है़ 

    डा़ निरज की जेल रवानगी

    गर्भपात प्रकरण में आर्वी पुलिस ने धारा 409 बढाई है़ विश्वासघात करने से यह धारा दर्ज की गई है़ दूसरी ओर बुधवार को डा़ निरज कदम का पीसीआर खत्म होने से उसे न्यायालय में पेश किया गया था़ जहां से उसकी जेल में रवानगी कर दी गई़ शनिवार देर रात्रि खाद्य व औषधी प्रशासन विभाग तथा अमरावती स्वास्थ्य प्रशासन के अधिकारियों ने भी कदम अस्पताल में निरीक्षण करने की जानकारी है़