वर्धा. विनयभंग व मारपीट के मामले में आरोपी दंपति को जेल की सजा सुनाई गई. पति को पांच वर्ष की जेल व जुर्माना तथा पत्नी को एक वर्ष की जेल व जुर्माना ठोका गया़ उक्त निर्णय जिला न्यायाधीश-1 मो़ ई़ आरलैंड ने दिया़ आरोपियों में लाडेगांव निवासी मनोहर वामन बैस व चंद्रकला मनोहर बैस का समावेश है.
जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर 2017 आरोपियों के छोटे बेटे ने शिकायतकर्ता की छोटी बेटी से अश्लील बर्ताव किया था़ इसका जवाब पूछने शिकायतकर्ता पहुंचने पर आरोपी दंपति ने उसके साथ विवाद किया़ इतना ही नहीं तो महिला के साथ असभ्य बर्ताव कर उससे मारपीट की़ प्रकरण में आर्वी थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
जांच पड़ताल के बाद प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़ सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील गिरीष वी़ तकवाले ने काम संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी एएसआई विनायक खांडरे ने मदद की़ प्रकरण में कुल 7 गवाहों के बयान जांचे गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मो़ ई़ आरलैंड ने कामकाज संभाला.