कदम दंपति की याचिका खारिज

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    वर्धा. अवैध गर्भपात प्रकरण में आरोपी डा़ कुमार व डा़ शैलजा कदम ने हिरासत पूर्व जमानत के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी़ न्यायाधीश अदोने ने मंगलवार को उनकी याचिका रद्द कर दी है़ परिणामश कदम दंपति को किसी भी समय पुलिस हिरासत में ले सकती है.

    उल्लेखनिय है कि, स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के बाद पुलिस ने डा़ रेखा व डा़ नीरज कदम के साथ ही डा़ कुमार व डा़ शैलजा कदम के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया. तब से दोनों नागपुर के अस्पताल में उपचारार्थ भर्ती बताये जा रहे है.

    पुलिस हिरासत से बचने के लिए दोनों ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी़ कोर्ट नं. 2 में इस पर सुनवाई हुई, इसमें न्यायाधीश-2 आरवी अदोने ने डा़ कुमार व डा़ शैलजा कदम की जमानत याचिका खारिज कर दी है़ परिणामवश उन्हें पुलिस किसी भी समय हिरासत में लेने की संभावना है.