court
File Pic

    Loading

    वर्धा. साली को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई़  उक्त निर्णय जिला न्यायाधीश-2 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरवी आदोने ने दिया़  हत्यारा सुमेध आनंद मून बताया गया. देवली तहसील के टाकली (चना) निवासी आरोपी सुमेध मून का विवाह सपना के साथ हुआ था़ परंतु सुमेध को शराब की लत होने से वह आये दिन पत्नी से मारपीट करके उससे पैसों की मांग करता था.

    प्रकरण में उसके खिलाफ न्यायालय में मामला भी दर्ज किया था़  उक्त प्रकरण पिछे लेने की बात पर 7 सितंबर 2016 को पति और पत्नी के बीच कड़ा विवाद हुआ़  पीड़िता ने संपूर्ण बात अपनी मां को बताई़  वहां पर भी पहुंचकर आरोपी ने पत्नी व सास को जान से मारने की धमकी दी थी.

    इस दौरान सपना की छोटी बहन प्रेमिला ने पति-पत्नी का विवाद रोज की बात होने से दोनों को घर से निकल जाने की बात कही़  इस बात का गुस्सा सुमेध के मन में था़  उसने उस दिन रात्रि 8.15 बजे साली प्रेमिला के घर में प्रवेश किया. 

    11 गवाहों के बयान जांच गए

    पश्चात प्रेमिला पर धारदार हथियार से गंभीर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया़ प्रकरण में देवली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया़  जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन थानेदार मदने ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़  जहां जिला सरकारी वकील गिरीष तकवाले ने सरकारी पक्ष की ओर से काम संभाला.

    पैरवी अधिकारी के रूप में समीर कडवे ने उन्हें साथ दिया. प्रकरण में कुल 11 गवाहों के बयान जांचे गए़  जब्त किया गया हथियार, आरोपी के कपड़े पर मृतक का खून, न्याय वैद्यकीय रिपोर्ट व डाक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश आरवी आदोने ने 11 अक्टूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई.