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    वर्धा. हत्या प्रकरण में दोषी आरोपी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई़ उक्त निर्णय जिला व सत्र न्यायाधीश-1 एनबी शिंदे ने दिया़ सजायाफ्ता आरोपी अमित उर्फ बाबा रामबली गौतम (42) बताया गया़ 3 अक्टूबर 2017 को शहर के पुलफैल निवासी आरोपी अमित ने पुराने विवाद में मंगेश प्रभाकर भागडकर (30) पर फावडे से वार किये थे़ इसमें मंगेश गंभीर जख्मी हुआ.

    प्रकरण में प्रभाकर भागडकर की शिकायत पर शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया़ परंतु इलाज के दौरान मंगेश की मौत हो गई़ परिणामवश प्रकरण में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया़ पुलिस ने जांच पड़ताल कर प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया.

    सरकार की ओर से सरकारी वकील पीएस तिबुडे ने काम संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी देवेंद्र कडू व सुजित पांडव ने मदद की़ न्यायालय में कुछ गवाहों के बयान दर्ज किये गये़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश शिंदे ने आरोपी अमित गौतम के खिलाफ उक्त सजा सुनाई.