jail
प्रतीकात्मक तस्वीर

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    वर्धा. नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को 3 वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई गई. उक्त निर्णय विशेष जिला न्यायाधीश-1 वीटी सूर्यवंशी ने सुनाया. आरोपी केलझर निवासी रवि उर्फ रंगा जगदिश गेडाम बताया गया.

    जानकारी के अनुसार 9 जुलाई 2017 की सुबह 9.30 बजे पीड़िता अपने घर में थी़ पिता के साथ उनका दोस्त आरोपी शराब पीकर घर आया़ पश्चात दोनों बाहर गए़ फिर शराब पीकर वापस लौटे़ पीड़िता ने आरोपी को चिवड़ा दिया़ उसी दौरान मां किसी काम से बाहर गई थी़ आरोपी ने पीड़िता से जबरदस्ती करने की कोशिश की़ मां के आते ही आरोपी वहां से निकल गया.

    प्रकरण में सेलू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया़ जांच पड़ताल के बाद पीएसआई राजश्री रामटेके ने प्रकरण न्यायप्रविष्ठ कर दिया़ सरकारी पक्ष की ओर से विशेष सरकारी वकील विनय आर. घुडे ने काम संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी विक्रम कालमेघ ने मदद की़ कुल 5 गवाह जांचे गए़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश सूर्यवंशी ने उक्त फैसला दिया.