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    वर्धा. नाबालिग से छेडछाड करनेवाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई़ यह निर्णय तदर्थ जिला न्यायाधीश -1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.जे‍.राय ने सुनाया़ पीडिता व आरोपी हेमंत शंकर बोरेकर यह एक ही घर मालिक के यहां किराए से रह रहते थे.

    19 नवंबर 2020 को पीडिता यह घर में अकेली थी़ इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके घर में प्रवेश कर छेडछाड करते हुए दुराचार का प्रयास किया़ पीडिता यह जोर से चिल्लाने के कारण आरोपी भाग निकला.

    पीडिता ने यह बात घर मालकीन व अपने परिजनों को बताई़ इस मामले में आर्वी पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने के बाद मामला न्यायप्रविष्ठ था़ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलिले सुनकर आरोपी को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.