वर्धा. नाबालिग छात्रा से अश्लील बर्ताव करनेवाले संगीत शिक्षक को न्यायालय ने पांच वर्ष की जेल व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई़ उक्त निर्णय जिला न्यायाधीश आर.वी़ आदोने ने व्यक्त की़ आरोपी का नाम शैलेंद्र खुशाल थुल बताया गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शैलेंद्र यह संगीत क्लास चलता था़ 13 अगस्त 2020 की दोपहर 3.30 बजे 11 वर्षीय पीड़िता को उसने अपने घर पर बुलाया़ जहां उसने पीड़िता से अश्लील बर्ताव किया़ किसी तरह पीड़िता उसके चंगुल से छुटकर घर पहुंची व आपबीती परिजनों को बताई़ प्रकरण में शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर शिक्षक को हिरासत में लिया.
जांच पड़ताल के बाद पोक्सो सेल की तत्कालीन पीएसआई प्रीति आडे ने प्रकरण न्यायप्रविष्ट कर दिया़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रसाद पी़ सोईतकर ने काम संभाला.
उन्हें पैरवी अधिकारी सुजीत पांडव, देवेंद्र कडू ने मदद की़ न्यायालय में सरकारी पक्ष से 7 गवाहों के बयान जांचे गये़ इसमें सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील गिरीष वी़ तकवाले का युक्तिवाद अहम रहा़ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश आर.वी़ आदोने ने उपरोक्त निर्णय सुनाया.