Professor fire case hearing

  • एड. सोने रखेंगे आरोपी का पक्ष

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हिंगनघाट. प्राध्यापिका अग्निकांड मामले में गुरुवार को आरोपी पक्ष की ओर से नागपुर के एड. भूपेंद्र बलवंत सोने ने पत्र पेश किया है. इसके पूर्व 14 दिसंबर को विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र पेश किया था. गुरुवार को न्यायाधीश आर. एन. माजगांवकर ने जनवरी की 11, 12 व 13 तारीख को आगामी सुनवाई का निर्णय दिया है.

पूरे राज्य में चर्चित प्राध्यापिका अग्निकांड मामले में आरोपी विकेश उर्फ विकी नगराले की ओर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एन. माजगांवकर के न्यायालय में नागपुर के एड. भूपेंद्र सोने ने पत्र पेश किया.

उल्लेखनिय है कि आरोपी के वकील पत्र को लेकर असमंजस की स्थिति निर्माण हो गई थी. अन्य दो वकीलों ने भी अपना पत्र पेश किया था. इस दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को पूछा कि उसका अधिकृत वकील कौन है़ इसपर आरोपी ने एड. भूपेंद्र सोने का नाम बताया.

परिणामवश अन्य दो वकीलों के पत्र निरस्त कर दिये गए. इसके पूर्व सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने दोषारोप पत्र पेश किया था. इसके बाद आरोपी को वकील रखने के लिए 17 तारीख दी गई थी. गुरुवार को न्यायाधीश माजगांवकर ने जनवरी माह की 11, 12 व 13 लगातार तीन दिन की आगमी तिथि निश्चित की है.

इस दौरान गवाह, सबूत व अन्य न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी की जाएगी़ जनवरी माह के यह तीन दिन इस मामले में अहम साबीत होगे़ गुरुवार को भी आरोपी विकेश नगराले को नागपुर से पूरी सुरक्षा में हिंगनघाट न्यायालय में लाया गया था. आरोपी के वकील एड. सोने ने न्यायालय से निकलने के बाद बताया की  इस मामले की सुनवाई वर्धा न्यायालय में रखने का राज्य सरकार ने तय किया था. परंतु सुरक्षा की दृष्टि से यह मामला हिंगनघाट न्यायालय में चलाया जाए, ऐसी मांग 7 अक्टूबर 2020 को रखी गई थी.

इसे जिला सत्र न्यायालय ने मंजूर करते हुए मामला हिंगनघाट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चलाने का निर्णय लिया गया. आगामी तारिख में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम सरकारी पक्ष से तो एड. भुपेंद्र सोने आरोपी पक्ष से पैरवी करेंगे़ तीन दिन चलनेवाली इस प्रक्रिया की ओर सभी की नजरें टिकी हुई है.