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    वर्धा. सरपंच पद के चुनाव में संतोषजनक वोट नहीं मिलने से संदेह व्यक्त करते हुए सारिका विलास कांबले ने सभी 24 केंद्रों पर वोटो की पुनर्गिनती की मांग की थी़ चुनाव अधिकारी ने यह मांग गलत बताकर कांबले का आवेदन ठुकराया था, जिससे कांबले ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी़ आखिरकार वोटों की गिनती संभव नहीं होने का बताकर हाईकोर्ट ने कांबले की याचिका ठुकराई है, जिससे सरपंच सवाई को राहत मिली है.

    ग्रापं सिंदी मेघे में चुनाव कार्यक्रम अनुसार सरपंच पद के लिए सीधे चुनाव लिए गए़  24 केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रिजल्ट के दिन प्रीती किर्तीध्वज सवाई को सर्वाधिक वोट मिलने से उन्हें चुनाव अधिकारी ने विजयी उमीदवार घोषित किया़  सारिका विलास कांबले ने प्राप्त वोटों पर संदेह व्यक्त करते हुए सभी केंद्रों पर पुर्नगिनती करने की मांग की थी.  

    सरपंच सवाई को मिली राहत 

    चुनाव अधिकारी ने जिस केंद्र पर गिनती में संदेह है, वहीं पुर्नगिनती संभव होने की बात मान्य की़  24 केंद्रों पर वोटों की गिनती गलत होने की बात कहकर मांग मान्य नहीं की गई, जिससे कांबले ने कोर्ट में याचिका दायर की थी़ चुनाव अधिकारी की ओर से एड. खान ने पैरवी की़  दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर तथा जिला न्यायालय का आदेश कायम रखते हुए कांबले की याचिका खारिज की गई है.