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    वर्धा. त्योहारों के दिनों में मिठाई व अन्य मिठाई के पदार्थों की मांग बढङ जाती है़ ऐसे में कई अनाज व्यवसायी मिठाई बिक्री का व्यवसाय शुरू करते है़ अन्न सुरक्षा कानून के प्रावधान के अंतर्गत सभी अन्न व्यवसायियों के पास लाइसेंस अथवा पंजीयन करना बंधनकारक है. अन्यथा कार्रवाई किए जाने की चेतावनी अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त जयंत वाणे ने किया है.

    सभी मिठाई विक्रेताओं ने अन्न व सुरक्षा कानून के अंतर्गत जरूरी पंजीकृत लाइसेंस दूकान के दर्शनीय हिस्से में लगाना जरूरी है़ मिठाई उत्पादन की जगह स्वच्छता रखने, मिठाई तैयार करते समय जरूरी खोवा व अन्य पदार्थ लाइसेंस धारक दूकान से ही खरीदी करने के निर्देश दिए गए है.

    सभी अन्न पदार्थ उत्पादक अन्न पदार्थों के वर्गीकरण अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने अन्न सुरक्षा व मानद कानून अंतर्गत सभी व्यवसायी आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का आह्वान किया गया है़ उसी प्रकार टोल फ्री क्रमांक 1800112100 क्रमांक पर शिकायत दर्ज करने का आह्वान किया है.