वर्धा. दो नाबालिग को पवनार में लेकर छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. उक्त निर्णय वर्धा स्थित अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश वीटी सूर्यवंशी ने सुनाया. अंजुमन चाल वर्धा निवासी मजहर खान अतफाल खान तथा नदीम खान मोहम्मद खान यह आरोपी है. जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में दो पीडिता है. घटना के दो माह पूर्व आरोपी मजहर खान अतफाल खान ने एक पीड़िता को बताया कि आरोपी नदीम खान मोहम्मद खान को दूसरी पीड़िता पसंद है, यह मैसेज उस तक पहुंचा दे.
परंतु दूसरी पीड़िता से साफ साफ इनकार कर दिया. पश्चात एक दिन पीड़िता स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी. उस वक्त दोनों पीड़िता आरोपी को इनकार देने गई. उस वक्त आरोपी ने थोड़ी दूर जाकर बात करने की बात कही. पश्चात फोर विलर वाहन में बिठाकर मदन डैम में लेकर गया. जहां आरोपी नदीम खान मोहम्मद खान ने दूसरी पीड़िता का हाथ पकड़कर मोबाइल में सेल्फी निकाली, पश्चात उन्हें स्कूल लाकर छोड़ दिया. इसके बाद आरोपी नदीम खान मोहम्मद खान यह मोबाइल में होने वाला फोटो दिखाकर पीड़िता को बदनाम कर रहा था. पश्चात 27 सित्मबर 2015 को दोनों आरोपी ने पीड़िता को स्कूल के गेट के बाहर बुलाया.
दामिनी दस्ते के हाथ लगा एक आरोपी
पीड़िता को जबरन साथ चलने को कहा अन्यथा फोटो घर में दिखाने की धमकी दी. डर के मारे पीड़िता उनके साथ गई. आरोपी उन्हें पवनार ले गए. आरोपी नदीम ने पीड़िता का जबरन हाथ पकड़ा उस वक्त पुलिस का दामिनी पथक वहां पहुंचा, जिससे पीड़िता ने आपबीती सुनाई. इसके बाद थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई. प्रकरण में सरकार की ओर से विशेष अभियोक्ता विनय घुडे ने कामकाज संभाला. इसके बाद पीड़िता के बयान के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ विविध धाराओं के तहत कार्रवाई कर तीन वर्ष सख्त कारावास की सजा सुनाई.