In Maharashtra, the claims reached the administration more than the deaths due to corona, government is giving ex gratia payments to the relatives of the deceased
File

  • सार्वजनिक यातायात व्यवस्था से सफर करने पर जिले की सीमा पर होगी जांच, 7 दिन संस्थात्मक व 7 दिन होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Loading

वर्धा. कोरोना का संक्रमण बढता ही जा रहा है. लेकिन अन्य जिलों की तुलना में जिले में कोरोना का फैलाव सबसे कम है. ऐसे में सार्वजनिक यातायात व्यवस्था से सफर करनेवालों के कारण कोरोना का संक्रमण बढने की संभावना देखते हुए प्रशासन ने कडे कदम उठाये है. जिसके तहत अब बाहरी जिले से सार्वजनिक यातायात से सफर कर आनेवालों की सीमा पर ही जांच कर सीधे कोविड केअर सेंटर रवानगी होगी. तत्पश्चात 7 दिन संस्थात्मक तथा सात दिन होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य किया गया है. इस संबंध में जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने शुक्रवार को आदेश जारी किया.

आदेश में कहा गया है कि, सभी यातायात व्यवस्था जैसे हवाईजहाज, रेलवे, बस, ऑटोरिक्क्षा का इस्तेमाल कर बाहर जिले से या विदेश से आनेवाले सभी लोगों को 14 दिन  क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य है. सभी यात्री नागरिकों को सात दिन संस्थात्मक विलगीकरण कक्ष में रहना होगा, पश्चात 7 दिन होम क्वारंटाईन किया जाएगा. वैकल्पिय स्थिति देखकर संस्थात्मक या होम क्वारंटाईन की अवधि कम या बढ सकती है. जिले की सीमा पर पुलिस चेकपोस्ट पर जांच कर ऐसे यात्रियों को घर न भेजते हुए सीधे कोविड केअर सेंटर भेजा जाएगा. कोविड सेंटर में कोरोना के लक्षण पाये जानेवाले मरीज के स्वैब लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे. अन्य यात्रियों को क्वारंटाईन किया जाएगा.