new year
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वर्धा. शासन आदेश व सुधारित आदेश मदद व पुनर्वसन विभाग मंत्रालय, द्वारा जारी आदेश में 22 दिसंबर से 5 दिसंबर तक रात 11 से शाम 6 बजे के दौरान संचारबंदी लागू की गई है. इसी पार्श्वभूमि पर कोविड महामारी को मद्देनजर रखते हुए नए वर्ष का स्वागत सादगी से करने की सूचना जिला प्रशासन ने दी है. इस संबंध में जिलाधिकारी विवेक भीमनवार ने मार्गदर्शक सूचना जारी की है.

कोरोना की पार्श्वभूमि पर 31 दिसंबर को दिनभर संचारबंदी नही रहेगी, लेकिन साल को बिदाई देने व नए साल के स्वागत में 1 जनवरी को नागरिकों को घर से बाहर न निकलते हुए घर में ही स्वागत करें, 31 दिसंबर को नागरिक उद्यान, मार्ग या सार्वजनिक जगी पर बडी संख्या में भीड नही कर सकते, सोशल डिस्टंस, मास्क व सैनिटाईजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.

कोरोना की पार्श्वभूमि पर 60 वर्ष से अधिक व 10 वर्ष से कम बच्च घर से बाहर निकलना टाले, नववर्ष के उपलक्ष्य में किसी भी तरह की धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन न करें, रैली न निकाले, धार्मिक स्थलों पर भीड न करें, पटाखों की आतिषबाजी न करें, कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर शासन के मदद व पुनर्वसन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षा विभाग तथा संबंधित महानगर पालिका, पुलिस, प्रशासन नियमों का कडाई से पालन करें, आदी सूचना प्रशासन ने दी है.