प्रतीकात्मक तस्वीर
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    • प्रतिदिन सबह 9 से सायं 5 बजे तक शुरु रहेगी दुकानें
    • रात 8 से सुबह 6 बजे तक संचार बंदी

    वाशिम. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक क्षेत्र बाहर लागू किए गए संचार बंदी आदेश को 22 मार्च 2021 की रात्री 12 बजे तक अवधि बढ़ा दी गई है. इस संदर्भ के आदेश जिलाधिकारी तथा जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष षण्मुगराजन एस. ने जारी किए है. संचार बंदी के समय में जिले की सभी दुकानें, आस्थापनाएं रविवार सहित सातों दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शुरु रहेगी़  प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक संचार बंदी रहेगी़.

    इस दौरान अस्पताल, एम्बुलेन्स, दवा दुकानें, थोक सब्जी विक्री, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड सहित निजी बस सेवा से आनेवाले यात्रियों के लिए ऑटो रिक्षा, हाय वे पर के पेट्रोल पंप, ढाबे, एमआईडीसी क्षेत्र के उद्योग शुरु रहेंगे. इन उद्योग के कर्मचारी, कामगारों को उनके कार्यालय के पहचान पत्र के आधार पर आवागमन करने की अनुमति रहेगी़ घर पहुंच दूध वितरण, रेस्टॉरंट के खाद्य पदार्थ घर पहुंच वितरण प्रणाली सबेरे 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक शुरू रहेगी़  जिले में न. प., न.पं. व ग्रामीण भागों के साप्ताहिक बाजार व पशु बाजार अगले आदेश तक बंद रहेंगे.

    ग्राहकों ने दुकानों में खरीदी करने के लिए समीपी बाजार, अति परिचित दुकानदार से खरीदी करे़  थोक सब्जी मंडी सुबह 3 से 6 बजे तक शुरु रहेगी़  जिले के सभी प्रकार की उपहार गृह, होटल, रेस्टॉरंट प्रत्यक्ष शुरु न रखते हुए केवल पार्सल सुविधा शुरु रखने के लिए अनुमति रहेगी़  सभी धार्मिक स्थल यह केवल एक समय पर 10 व्यक्ति तक मर्यादित नागरिकों के लिए शुरु रहेगी़  जिले के शहरी व ग्रामीण भागों के सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कार्यक्रम व अन्य स्नेह संमेलन बंद रहेंगे़ विवाह समारोस के लिए वधू-वर सहित केवल 25 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे.

    इसके लिए संबंधित नगर परिषद, नगर पंचायत के मुख्याधिकारी की और उसी प्रकार से ग्रामीण भागों के लिए तहसीलदार की पूर्व अनुमति लेना बंधनकारक रहेगा. आयोजकों ने विवाह स्थल पर कितने लोग उपस्थित रहेंगे इस संदर्भ की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन को देना आवश्यक है़.

    जिले के ग्रामीण व शहरी भागों की सभी शालाएं, महाविद्यालय, कोचिंग क्लास बंद रहेंगे. सभी प्रकार की शैक्षणिक कार्यालये (विद्यापीठ, शाला, महाविद्यालय) के अशैक्षणिक कर्मचारी, संशोधन कर्मचारी, वैज्ञानिक को ई-सूचना, उत्तर पत्रिका जांच, नतीजे घोषित करना आदि कामों के लिए अनुमति अनुज्ञेय रहेगी़  शहरी व ग्रामीण भागों की सभी प्रकार के सिनेमा गृह, मल्टिफ्लेक्स, व्यायाम शाला (जिम), स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के इनडोअर, आऊटडोअर गेम्स, जलतरण तालाब, मनोरंजन उद्यान, नाट्यगृह, प्रेक्षकगृह व अन्य संबंधित स्थान बंद रहेंगे.

    सभी प्रकार की सार्वजनिक व निजी यातायात करते समय चार पहिया वाहनों में चालके व्यतिरिक्त अन्य तीन यात्री को अनुमति रहेगी़  ऑटोरिक्षा वाहन में चालक व्यतिरिक्त दो यात्रियों को अनुमति रहेगी़  आंतर जिला बस परिवहन करते समय बस में रहनेवाले कुल यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री सामाजिक दूरिया व निर्जंतुकीकरण करके परिवहन के लिए अनुमति रहेगी़  इसके लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल ने विभागीय नियंत्रक इस संदर्भ में नियोजन करेंगे.

    सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय (अत्यावश्यक सेवा के कर्मचारी, स्वास्थ्य व चिकित्सा, कोषागार, आपत्ति व्यवस्थापन, पुलिस, एन.आय.सी., अन्न व नागरी आपूर्ति, आयएफसी, एनवायके, नगर परिषद, बैंक सेवा छोड़कर) यह 15 प्रतिशत अथवा 15 व्यक्ति इन में से जो संख्या अधिक रहेगी उसे ग्राह्य मानकर शुरु रहेगी़  यह आदेश जिलाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने निर्गमित किया है. यह आदेश 22 मार्च 2021 की मध्यरात्री 12 बजे तक लागू रहेगा़  इस आदेश का उल्लघंन करनेवाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी़