21 तक जिले में जमावबंदी लागू

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    वाशिम. कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना में जिले में गणेशोत्सव काल में भक्त व लोगों ने बड़ी संख्या ने एकत्र आने के लिए मनाई की गई है. 21 सितंबर 2021 तक फौजदारी दंड प्रक्रिया 1973 धारा 144 अन्वये जमावबंदी के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए है़  जिलाधिकारी तथा जिलादंडाधिकारी षण्मुगराजन एस. ने यह आदेश जारी किए है़  

    कोविड-19 पर गणेशोत्सव काल में कानून व्यवस्था स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए  प्रतिबंधात्मक उपाय करके जमावबंदी लागू की गई है़  इस आदेश का पालन नहीं करनेवाले किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह ने आपदा व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 अन्वये सजा के लिए पात्र रहने का अपराध करने का मानकर ऐसे व्यक्ति, संस्था अथवा समूह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 अन्वये अपराध दाखिल करने के लिए संबंधित थाने के उप निरीक्षक दर्जे से कम नहीं ऐसे अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है.