Coronavirus
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    वाशिम. कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए संक्रमक रोग अधिनियम के प्रावधान का कार्यान्वयन 13 मार्च 2020 से लागू किया गया है़  राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अंतर्गत बंदिस्त सभागृह, खुली जगह में होनेवाले अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नियंत्रित रुप में शुरू करने की मार्गदर्शक सूचना जारी की है़  जिलाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी करके घोषित किया है. जिलाधिकारी तथा जिला आपदा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष षन्मुगराजन एस. के यह सुधारित आदेश 22 अक्टूबर से पूरे जिले में लागू रहेंगे़  

    बंदिस्त सभागृह में प्रवेश देते समय थर्मल टेस्ट द्वारा प्रेक्षकों के शारीरिक टेंम्परेचर की टेस्टिंग करके ही प्रवेश देना आवश्यक बताया गया है. यह सभागृह व्यवस्थापक व आयोजक की जिम्मेदारी रहेंगी. बंदिस्त सभागृह के कुल बैठक क्षमता के 50 प्रश से अधिक प्रेक्षक संख्या नहीं रहना चाहिए़  बंदिस्त सभागृह के व्यासपीठ व प्रेक्षकों में सरकार व्दारा समय समय पर दिए निर्देश नुसार सामाजिक दूरी रखना आवश्यक रहेगी. बैठक व्यवस्था में सामाजिक दूरी रखना आवश्यक रहेगी.

    बंदिस्त सभागृह के प्रस्तुतकर्ता कलाकारों ने समय समय पर चिकित्सा जांच करना आवश्यक रहेगा. बाल कलाकार के व्यतिरिक्त सभी कलाकार, आयोजक व सहायक कर्मचारी वर्ग का संपूर्ण कोविड प्रतिबंधक टीकाकरण आवश्यक है. सभागृह के सभी परिसर, रुम, प्रसाधन गृह स्वच्छ करने का सभागृह व्यवस्थापन ने समयसारणी बनाए़  बंदिस्त सभागृह में उपस्थित सभी ने मास्क लगाना आवश्यक है़  सभी उपकरण का निर्जंतुकीकरण करना आवश्यक रहेगा़  बंदिस्त सभागृह में प्रवेश करते समय भीड़ नहीं होगी इस का ध्यान रखना आवश्यक है.

    श्वसन विषयक नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. जनजागृति के लिए सभागृह के दर्शनी भागों में कोविड-19 संबंध के प्रतिबंधात्मक उपाय-योजना पर के दीवार पत्रक, बोर्ड लगाने के लिए उपाय योजना करे केवल आवेष्टित खाद्य पदार्थ व पेय पदार्थ को अनुमति रहेगी. 

    आयोजक व सहायता कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन तत्व 

    बंदिस्त सभागृह में काम करनेवाले इस सभी कर्मचारियों ने कार्यो के स्थानों पर मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा. वरिष्ठ कर्मचारियो ने उनके स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना चाहिए़  कार्यो के स्थानों पर अधिक सुरक्षा हेतु सभी ने स्वास्थ्य सेतू एप का उपयोग करें. सभी कर्मचारियों ने उनको रहनेवाले बीमारी का तत्काल व्यवस्थापन के निर्दशन में लाना चाहिए. 

    खुली जगह पर आयोजित कार्यक्रम 

    खुली जगह पर के कार्यक्रमों के लिए 6-6 फीट पर निशान करके उसके अनुसार प्रेक्षक बैठने, खड़े रहने की व्यवस्था रहना चाहिए़  इसके अनुसार प्रेक्षक बैठ सकेंगे व खड़े रह सकेंगे इस का संयोजकों ने ध्यान रखना चाहिए़  प्रस्तुतीकरण करनेवाले कलाकारों से प्रेक्षक कम से कम 6 फीट दूरिया रखना आवश्यक है. तंबाकूजन्य पदार्थ व पान रखने पर मनाई रहेगी़  भीड़ नियंत्रण के लिए सुरक्षा व्यवस्था रखना आवश्यक है़.

    खुला मैदान, सड़क, खुला सभागृह आदि स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्यक्रम देखने के लिए खड़े रहने अथवा बैठने के लिए मार्किग करना चाहिए़  कार्यक्रम के स्थानों पर खाद्य पदार्थ, पेय बिक्री के लिए बंदी रहेगी़  राज्य सरकार के समय समय पर प्रसिध्द किए गए मार्गदर्शक तत्वों का सख्ति से पालन करना आवश्यक है़.

    स्थानीय कोविड-19 की स्थिति देखते हुए जिलाधिकारी ये संबंधित सरकारी प्रणाली से विचारविनियम करके उपरोक्त पाबंदी को बढ़ा सकते है़  सभी संबंधितों ने कोविड-19 संदर्भ के केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी पाबंदी का उल्लंघन नहीं होगा इस का ध्यान रखना चाहिए़  इन मार्गदर्शक तत्वों का उल्लंघन होने पर संबंधितो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.